ओपी गुप्ता पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली किशोरी ने रिपोर्ट में लिखाया – “ओपी अंकल पढ़ाने के नाम पर लाए थे.. दो साल से कर रहे थे अनाचार” धारा 376 और पॉस्को एक्ट की धाराओं में दर्ज हुई FIR 3/2020
रायपुर,9 जनवरी 2019। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के निज सहायक ओ पी गुप्ता के विरुद्ध अनाचार और पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। जिस किशोरी ने यह अपराध दर्ज कराया है उसने FIR के ब्यौरे में कहा है. “मुझे ओ पी अंकल पढ़ाई के लिए लेकर आए थे, लेकिन 2016 में जबकि अँटीजी मायके गई थीं, ओपी अंकल ने मेरे साथ बलात्कार किया और फिर यह सिलसिला चलता ही रहा, वे मुझे डराते और धमकाते थे, उनका रसूख़ ऐसा था कि कोई मेरी बात ही नहीं सूनता”
महिला थाना ने राजनांदगाँव ज़िले की निवासी इस 16 वर्षीय किशोरी की रिपोर्ट कल देर शाम क़रीब साढ़े आठ बजे दर्ज की है। FIR नंबर 3/2020 में दर्ज इस मामले में धारा 376 और 4,6 पॉस्को एक्ट की धाराएं मौजुद हैं। रिपोर्ट में दिए ब्यौरे के अनुसार जबकि उसके साथ पहली बार अनाचार हुआ तब वह तेरह चौदह दरमियानी उम्र की थी।
देर रात हुई गिरफ्तारी
पूर्व मुख्यमंत्री व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. रमन सिंह के पीए ओम प्रकाश गुप्ता को पुलिस ने देर रात घर से गिरफ्तार किया है. जानकारी के मुताबिक बीती रात करीब 2 बजे सिविल लाइन पुलिस ने ओपी गुप्ता के घर में दबिश दी. उसके बाद सीधे उन्हें गिरफ्तार कर थाने ले आई है.
दो बार नाबालिक का कराया एबॉर्शन
पुलिस का कहना है कि लड़की नाबालिग है. मजबूरी का फायदा उठाकर गुप्ता उसका यौन शोषण करता रहा है. जिसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया है. नाबालिग की शिकायत के बाद इस प्रकरण में रेप और पास्को एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज किया गया था.
आरोप है कि गुप्ता द्वारा नाबालिग के साथ पिछले कई सालों से प्रताड़ना का सिलसिला चलता रहा है. पुलिस सूत्रों का कहना है कि लड़की का दो बार अबॉर्शन भी कराया जा चुका है. फिलहाल इस मामले में पुलिस विवेचना कर रही है.
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