रायपुर। मेडिकल बिल पास कराने के लिए रिश्वत मांगने वाले पीडब्ल्यूडी में पदस्थ सहायक तीन प्रमोद कुमार श्रीवास्तव को जिला अदालत ने चार साल की सजा सुनाई है। छह हजार रुपये के अर्थदंड के साथ आदेश जारी किया। बताया गया प्रमोद कुमार श्रीवास्तव पीडब्ल्यूडी बाबू ने 14 सितंबर, 2016 को सरकारी कर्मचारी बुजरंग सहाय से मेडिकल बिल पास करने के लिए 30000 रिश्वत मांगा थे। जिसे एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथ पकड़ा था।
कर्मचारी ने 38,000 का बिल जमा किया था उसके एवज पर आरोपी श्रीवास्तव ने रिश्वत मांगी थी। एसीबी से शिकायत होने पर बाबू श्रीवास्तव के लिए मामला दर्ज किया गया था। इसी मामले में सोमवार को विशेष न्यायाधीश एंटी करप्शन और ईओडब्लू विवेक कुमार व वर्मा ने 4 साल कारावास और 6000 का जुर्माना लगाया है ।
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