लखनऊ, 25 फ़रवरी 2020. उन्नाव रेप केस में दोषी बांगरमऊ से विधायक रहे कुलदीप सिंह सेंगर की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई है. उन्नाव रेप केस में उम्र कैद की सजा होने के बाद कुलदीप सिंह सेंगर की सदस्यता रद्द की गई है. प्रमुख सचिव विधानसभा प्रदीप कुमार दुबे द्वारा जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक सजा के एलान के दिन से ही उनकी सदस्यता खत्म मानी जाएगी. यानी 20 दिसंबर 2019 से बांगरमऊ विधानसभा सीट रिक्त मानी जाएगी.
क्या है मामला
सुप्रीम कोर्ट ने 20 दिसंबर 2019 को दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनायी थी. इस फैसले के बाद उनकी विधायकी तुरंत खत्म हो गई थी. लेकिन इस बाबत अधिसूचना आज जारी की गई है. इतना ही नहीं सजायफ्ता होने के बाद सेंगर अब कभी चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई 2013 में लिली थामस बनाम भारत संघ मामले की सुनवाई करते हुए फैसला दिया था कि अगर कोई विधायक, सांसद या विधान परिषद सदस्य किसी भी अपराध में दोषी पाया जाता है तो इसके चलते उसे कम से कम दो साल की सजा होती है वो तुरंत अयोग्य हो जाएगा यानी जनप्रतिनिधि नहीं रहेगा. उस योग्यता को वो तुरंत गंवा देगा.
अब कुलदीप सिंह सेंगर को चूंकि अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है, लिहाजा उनकी विधायकी तुरंत प्रभाव से चली जाएगी बल्कि उम्रकैद के कारण वो कभी चुनाव लड़ भी नहीं सकेंगे.
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