नई दिल्ली, 25 फ़रवरी 2020. श्रम मंत्रालय ने 20 फरवरी, 2020 को एक अधिसूचना में कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना के तहत उन पेंशनभोगियों को ज्यादा पेंशन मिलेगी, जिन्होंने सेवानिवृत्ति के 15 साल बाद पूरी पेंशन को निकालने की सुविधा का विकल्प चुना है. ये नियम उनके लिए है, जिन्होंने सेवानिवृत्ति के समय अपनी पेंशन का कुछ हिस्सा कम किया. श्रम मंत्रालय ने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन कोष से एक मुश्त आंशिक निकासी यानी ‘कम्युटेशन’ की सुविधा अब प्राप्त कर सकेंगे.
क्या है योजना,
इस सुविधा के तहत पेंशनधारक को अग्रिम में पेंशन का एक हिस्सा एकमुश्त दे दिया जाता है. उसके बाद अगले 15 साल के लिये उसकी मासिक पेंशन में एक तिहाई की कटौती की जाती है. 15 साल बाद पेंशनभोगी पूरी पेंशन लेने के लिये पात्र होते हैं.
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