बालोद। डिलेश्वर देवांगन। 7 वर्ष की बच्ची के साथ गांव के ही एक 14 वर्ष का बालक द्वारा 23 जून को दुष्कर्म किया था। जिस संबंध में ग्राम समिति वालों (गांव सीयान सांवत राम, ईदल सिंह, बंषीराम, केष कुमार मंडावी ,परदेषी राम सिन्हा, मनोज कुमार, एकनाथ सिन्हा, राजकुमार आत्माराम, चंदन सिंह एवं अन्य लोग) से राय लेने पर मिटिंग रखकर गांव में समझौता करेंगे बोलकर अपचारी बालक के पिता से 3051 रूपये दण्ड लेकर अपराधी को सजा मिल गया बोलकर रिपोर्ट नहीं करने दिये एवं 1500 रू बच्ची के ईलाज हेतु प्रार्थी को दिया गया। ग्राम समिति द्वारा प्रार्थी को रजिस्टर में हस्ताक्षर कराकर गांव से बात बाहर जाने पर प्रार्थी एवं उसके परिवार वाले को 10 हज़ार रूपये से दण्डित करने की बात कही थी। किन्तु प्रार्थी के पुत्री द्वारा तकलीफ सहा नहीं गया और मामला प्रार्थी के द्वारा उक्त घटना के संबंध मे जानकारी थाना गुरूर मे दी। मामले की जानकारी पुलिस विभाग को प्राप्त होते ही पुलिस अधीक्षक बालोद आईके एलिसेला के द्वारा मामले को संज्ञान मे लेते ही तत्काल कार्यवाही करने संबंधी निदेर्षित किया गया। जिस पर थाना गुरूर मे अपचारी बालक के खिलाफ अपराध क्र 146/18, धारा -376,342 भादवि 3,4,5 (ड) 6 पाक्सो एक्ट कायम किया गया। साथ ही मामले को दबाने वाले के खिलाफ थाना गुरूर मे अपराध क्र 148/18, धारा -384,213,176,34 भादवि कायम कर मामले के आरोपियों के खिलाफ अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
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