बिलासपुर, 29 मार्च 2020। किराएदार नर्स को भगाने वाले मकान मालिक दंपति के खिलाफ पुलिस ने जुर्म दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि मकान मालिक कोरोना संक्रमण फैलाने का आरोप लगाकर किराएदार नर्स को भगा रहे थे। यह मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है, जहां भारतीय नगर निवासी कमल बंजारे ने निजी अस्पताल के नर्स सुमन कश्यप को घर से भगा दिया था। पीड़िता नर्स की रिपोर्ट पर पुलिस ने मकान मालिक दंपति कमल व सरिता के खिलाफ धारा 341, 188 महामारी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस आगे की विवेचना में जुटी हुई है।
छह महीने तक की जेल हो सकती है..
इस धारा के तहत दोषी पाए गए व्यक्ति को छह महीने तक की जेल की सजा दिए जाने का प्रावधान है। वैसे इस सेक्शन के तहत एक माह के साधारण कारावास या जुर्माना या जुर्माने के साथ कारावास की सजा दोनों हो सकते हैं, यह जुर्माना 200 रुपये से 1000 रुपए तक हो सकता है। 6 महीने की सजा तब बनती है, जब अवज्ञा मानव जीवन, स्वास्थ्य , सुरक्षा के लिए खतरे का या दंगे का कारण बनती है।
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