रायपुर 17 मई 2020. छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए उससे बचाव हेतु छत्तीसगढ़ के शासन गृह विभाग ने आज 17 मई 2020 को पत्र जारी कर छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों को आपात स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा 144(4) परंतु में निहित शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए राज्य के समस्त जिला दंडाधिकारी द्वारा पारित आदेश को उनके प्रवर्तन की अवसान तिथि से निरंतर में बनाए रखने हेतु आगामी 3 माह तक यथावत रखने का निर्देश दिया गया है.
यह आदेश छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के आदेशानुसार जारी किया गया है. छत्तीसगढ़ के गृह विभाग के उप सचिव के हस्ताक्षर से आदेश जारी हुआ है अर्थात अगले 3 महीने तक राज्य के सभी जिलों में धारा 144 लागू रहेगी.
बता दें की कई जिलों में धारा 144 लगी हुईं है लेकिन इसकी समय सीमा 19 मई 2020 को समाप्त हो रही है. जिसके कारण अगले 3 महीने तक धारा 144 लगाने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिया गया है.
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