रायपुर 23 मार्च 2020। कोरोना वायरस से सुरक्षा को देखते हुए समस्त नगर निगमों/ नगर निकायों की बैठकों पर 31 मार्च तक के लिए राज्य सरकार ने रोक लगा दी गयी है। नगरीय प्रशासन विभाग की तरफ से इस बाबत सभी निगम कमिश्नरों को निर्देश जारी कर दिया गया है। राज्य सरकार के इस निर्देश के बाद अब किसी भी निगम में एमआईसी, सामान्य सभा और अपील समिति की बैठक नहीं होगी।



वहीं नगर पालिका परिषद, नगर पंचायतों को लेकर भी निर्देश जारी किया गया है। नगरीय प्रशासन विभाग की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक अगर नगर पंचायत व परिषद में बजट की प्रक्रिया नहीं हुई है, तो वो नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 116 की उप धारा 3 में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई करेंगे। निकाय क्षेत्र में पीआईसी, परिषद, अपील समिति की बैठकों पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया गया है। निर्देश दिया गया है कि 31 मार्च तक बैठक स्थगित कर दिया जाये।
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