नई दिल्ली, 25 अप्रैल 2020। कोरोना संक्रमण के कारण देश में दूसरे लॉकडाउन के बाच गृह मंत्रालय ( Home MInistry ) ने शनिवार से कुछ और छूटें दी है। जारी आदेश के मुताबिक आज से गैर-जरूरी दुकानों को भी खोलने की छूट दे दी गई है।
दरअसल, लॉकडाउन के दौरान अब तक केवल जरूरी सामानों की दुकानों को ही खोलने की इजाजत थी। इनमें फल, सब्जी, राशन, दूध, दवाई की दुकानें शामिल थीं। वहीं, गृह मंत्रालय ने शनिवार से इन दुकानों के अलावा गैर-जरूरी सामानों की दुकानों को भी खोलने की इजाजत दे दी है। लेकिन, इस दौरान कुछ शर्तें भी लागू रहेंगी। हालांकि, इस दौरान शॉपिंग माल्स ( Shopping Malls ) और शॉफिंग कॉम्प्लेक्स ( Shopping Complex) को खोलने की इजाजत नहीं है।
गृह मंत्रालय की तरफ से जारी नए आदेश में कहा गया है कि कॉलोनियों के पास बनी सभी दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है। इसके अलावा स्टैंड-अलोन दुकानों को भी खोलने की इजाजत मिल गई है। मंत्रालय के मुताबिक,वहीं दुकानें खुलेंगी जो नगरपालिका और नगर निगमों की सीमा के अंदर आती हों। वहीं, मंत्रालय ने ये भी कहा है कि इन दुकानों में केवल पचास फीसदी ही स्टाफ करेंगे। इस दौरान सभी स्टाफों को मास्क पहनना जरूरी होगा, साथ ही सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन करना अनिवार्य होगा।



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