शिलांग, 12 अप्रैल 2020. कोरोना बीच मेघालय सरकार ने शराब की दुकानें और बॉन्डेड वेयर हाउस (Bonded Ware Houses) को 13 से 17 अप्रैल के लिए खोलने की अनुमति दे दी है. ये दोनों ही सवेरे 9 बजे से लेकर शाम को 4 बजे के बीच खुलेंगे.
इस पत्र में बताया गया है कि राज्य सरकार ने शराब की दुकानों और बॉन्डेड वेयर हाउसेज को खोले जाने के लिए सवेरे 9 बजे से शाम के 4 बजे तक का समय निर्धारित किया है. इन्हें 13 अप्रैल से 17 अप्रैल तक खोला जा है. हालांकि इन्हें खोले जाने के दौरान सरकार की ओर से जारी कुछ गाइडलाइन का पालन करना होगा.
एक घर से केवल एक ही व्यक्ति को खरीददारी की अनुमति
आदेश में कहा गया है कि अपने स्टाफ को काम पर लगाने के लिए शराब की दुकानें स्वयं जिम्मेदार होगीं और उन्हें अपने ग्राहकों से कम से कम 1 मीटर की सामाजिक दूरी (Social Distancing) का पालन कराना होगा. इस दौरान उन्हें कोविड-19 से निपटने के लिए बनाए गए परिवार कल्याण मंत्रालय के नियमों का पालन भी करना होगा. इस दौरान एक घर से केवल एक ही व्यक्ति को खरीददारी की अनुमति होगी. यह व्यक्ति अपने मोहल्ले, गांव (Village) या इलाके से अन्य मोहल्ले, गांव या इलाके में नहीं जा सकेगा.
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